अन्य स्रोतों से आय (इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज धाराएं 56-59)
¶ करारोपण का आधार (बेसिस ऑफ चार्ज)
धारा 14 के अनुसार किसी करदाता के आय को पांच शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है. यह शिर्षक निम्नलिखित हैं... वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे से लाभ या मुनाफा, पूंजीगत संपत्ति से लाभ, और अन्य स्रोतों से आय.
धारा 10-13ए के अनुसार कई प्रकार के आय करमुक्त (exempt) हैं.
इस प्रकार अन्य स्रोतों से आय पर कर लगाने (करारोपण करने) के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है...
1. एक आय होना चाहिए.
2. यह आय कर मुक्त नहीं होना चाहिए.
3. यह आय प्रथम 4 शीर्षकों के अंदर कर योग्य (taxable) ना हो.
¶ इस शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य आय के कुछ उदाहरण...
• गैर घरेलू कंपनी से लाभांश.
• लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, दौड़, घुड़दौड़, ताश या अन्य खेल या किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टा से अर्जित पुरस्कार की धनराशि.
• अगर किसी करदाता को अपने कर्मचारियों से प्रोविडेंट फंड, superannuation फंड या राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार गठित किसी भी कोष (fund) या कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कोई भी कोष में अनुदान (contribution) प्राप्त हो.
• प्रतीभूतियों (securities) से प्राप्त ब्याज.
• किराए पर दिए गए यंत्र, संयंत्र (plant) या फर्नीचर के कारण प्राप्त किराया.
• अगर कोई कर दाता यंत्र, संयंत्र या फर्नीचर किराए पर देता है और उसके साथ ही उसे एक ऐसा इमारत भी किराए पर देना पड़ता है जिसे इन यंत्र इत्यादि से अलग नहीं किया जा सकता तो इस अवस्था में प्राप्त किराया भी इसी शीर्षक में कर आरोपित होगा.
• की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी और इस पर आवंटित बोनस के अंतर्गत प्राप्त धनराशि
¶ अतिरिक्त उदाहरण
सबलेटिंग यानी पुनः किराया देने से आय,
आकस्मिक आय (अचानक होने वाला आय)
बैंक या कंपनियों में जमा धनराशि या दिए गए ऋण से ब्याज,
बीमा कमीशन,
निदेशक शुल्क (director's fee),
परिवार पेंशन,
भूमि किराया,
भारत से बाहर अवस्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय,
खाली जमीन से प्राप्त आय,
छिपाए (undisclosed) गए स्रोतों से आय,
सांसदों की पारिश्रमिक (remuneration),
खाता-परीक्षकों की पारिश्रमिक_अगर अपने नियोक्ता (employer) से प्राप्त ना हुआ हो तो,
विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज,
रॉयल्टी से आय,
मत्स्य पालन से आय,
unrecognised प्रोविडेंट फंड मेे कर्मचारी के सहयोग पर ब्याज,
गैर कर्मचारी निदेशक द्वारा प्राप्त ग्रेजुएटी,
दौड़ वाली संस्थाओं से प्राप्त आय,
पशु चराने के अधिकार देने पर आय,
नई कंपनी के निदेशक को बैंक के प्रास गारंटर बनने या शेयरों का अंडरराइटिंग करने के कारण प्राप्त कमीशन,
व्यवसाय बंद करने के पश्चात प्राप्त आय,
गैर नियोक्ता द्वारा वसीयत या अनुबंध या ट्रस्ट डीड के अंतर्गत भुगतान योग्य annuity,
ट्रेडमार्क धारक को देय annuity, इत्यादि.
¶ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, ताश खेल, घुड़दौड़, इत्यादि से प्राप्त पुरस्कार रुपी आय पर कर के प्रावधान.
इस प्रकार के आय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है और इस प्रकार के आय करमुक्त नहीं होते हैं. इस प्रकार प्राप्त पूरी धनराशि धारा 115बीबी के अंतर्गत सपाट 30% कि दर से कर आरोपित होगी. मूल्यांकन वर्ष (AY) 2014-15 में 1 करोड रुपए से अधिक शुद्ध आय पर 10% उप कर यानी सरचार्ज और 3% शिक्षा चुंगी यानी एजुकेशन सेस लगेगा. ऐसे आय पर धारा 80C- 80U तक कोई छूट नहीं मिलता. लेकिन करदाता धारा 87 ए के अंतर्गत रिबेट का दावा कर सकता है.
¶ लॉटरी इत्यादि से प्राप्त शुद्ध पुरस्कार राशि से सकल पुरस्कार राशि ज्ञात करना (Determination of the gross amount of reward from lotteries, races, etc.)
सकल पुरस्कार धनराशि, अर्थात gross income
=
शुद्ध पुरस्कार धनराशि, अर्थात net income ÷ [1-(30%+ शिक्षा चुंगी)]
¶ प्रत्याभूतियों पर ब्याज (इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज)
अगर प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज व्यवसाय या पेशा से लाभ या मुनाफा शीर्षक के अंतर्गत कर आरोपित नहीं किया गया है, तो इसे अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर आरोपित किया जाता है. नगद (cash) या बकाया (accrual) आधार पर इसकी गणना की जाती है. यह करदाता के खतौनी (accounting) नियमों पर निर्भर करता है.
• धारा 10(15) के अंतर्गत कुछ ब्याज करमुक्त होते हैं. जैसे...
नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बीयरर बॉन्ड 1991, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स (5 वर्ष), इत्यादि से प्राप्त ब्याज.
व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में 9% या 10% रिलीफ बॉन्ड्स से प्राप्त ब्याज.
सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के इशू विभाग के अधीनस्थ प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय,
गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के अंतर्गत जारी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पर ब्याज.
¶ शुद्ध ब्याज से सकल ब्याज की गणना करना (Computation of gross interest from net interest received)
Gross interest
=
Net interest ÷ (1- rate of TDS)
Note: TDS means tax deducted at source.
¶ कर मुक्ति और कटौती (exemption and dedication)
लोक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) इत्यादि पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त होता है.
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज को करदाता के अन्य आयो के साथ जोड़कर ग्रॉस टोटल इनकम की गणना की जाती है. और धारा 80TTA के तहत अधिकतम ₹10,000 तक की कटौती ग्रोस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय से की जा सकती है. अर्थात बचत खाता से प्राप्त ब्याज अधिकतम 10 हजार रुपए तक करमुक्त कहा जा सकता है.
इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि आवर्ती जमा (recurring deposit) खाता और मियादी जमा (fixed/time deposit) खाता से प्राप्त ब्याज रुपी आय पूरी तरह से कर योग्य होता है.
• लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, दौड़, घुड़दौड़, ताश या अन्य खेल या किसी भी प्रकार का जुआ या सट्टा से अर्जित पुरस्कार की धनराशि.
• अगर किसी करदाता को अपने कर्मचारियों से प्रोविडेंट फंड, superannuation फंड या राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार गठित किसी भी कोष (fund) या कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कोई भी कोष में अनुदान (contribution) प्राप्त हो.
• प्रतीभूतियों (securities) से प्राप्त ब्याज.
• किराए पर दिए गए यंत्र, संयंत्र (plant) या फर्नीचर के कारण प्राप्त किराया.
• अगर कोई कर दाता यंत्र, संयंत्र या फर्नीचर किराए पर देता है और उसके साथ ही उसे एक ऐसा इमारत भी किराए पर देना पड़ता है जिसे इन यंत्र इत्यादि से अलग नहीं किया जा सकता तो इस अवस्था में प्राप्त किराया भी इसी शीर्षक में कर आरोपित होगा.
• की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी और इस पर आवंटित बोनस के अंतर्गत प्राप्त धनराशि
¶ अतिरिक्त उदाहरण
सबलेटिंग यानी पुनः किराया देने से आय,
आकस्मिक आय (अचानक होने वाला आय)
बैंक या कंपनियों में जमा धनराशि या दिए गए ऋण से ब्याज,
बीमा कमीशन,
निदेशक शुल्क (director's fee),
परिवार पेंशन,
भूमि किराया,
भारत से बाहर अवस्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय,
खाली जमीन से प्राप्त आय,
छिपाए (undisclosed) गए स्रोतों से आय,
सांसदों की पारिश्रमिक (remuneration),
खाता-परीक्षकों की पारिश्रमिक_अगर अपने नियोक्ता (employer) से प्राप्त ना हुआ हो तो,
विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज,
रॉयल्टी से आय,
मत्स्य पालन से आय,
unrecognised प्रोविडेंट फंड मेे कर्मचारी के सहयोग पर ब्याज,
गैर कर्मचारी निदेशक द्वारा प्राप्त ग्रेजुएटी,
दौड़ वाली संस्थाओं से प्राप्त आय,
पशु चराने के अधिकार देने पर आय,
नई कंपनी के निदेशक को बैंक के प्रास गारंटर बनने या शेयरों का अंडरराइटिंग करने के कारण प्राप्त कमीशन,
व्यवसाय बंद करने के पश्चात प्राप्त आय,
गैर नियोक्ता द्वारा वसीयत या अनुबंध या ट्रस्ट डीड के अंतर्गत भुगतान योग्य annuity,
ट्रेडमार्क धारक को देय annuity, इत्यादि.
¶ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, ताश खेल, घुड़दौड़, इत्यादि से प्राप्त पुरस्कार रुपी आय पर कर के प्रावधान.
इस प्रकार के आय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है और इस प्रकार के आय करमुक्त नहीं होते हैं. इस प्रकार प्राप्त पूरी धनराशि धारा 115बीबी के अंतर्गत सपाट 30% कि दर से कर आरोपित होगी. मूल्यांकन वर्ष (AY) 2014-15 में 1 करोड रुपए से अधिक शुद्ध आय पर 10% उप कर यानी सरचार्ज और 3% शिक्षा चुंगी यानी एजुकेशन सेस लगेगा. ऐसे आय पर धारा 80C- 80U तक कोई छूट नहीं मिलता. लेकिन करदाता धारा 87 ए के अंतर्गत रिबेट का दावा कर सकता है.
¶ लॉटरी इत्यादि से प्राप्त शुद्ध पुरस्कार राशि से सकल पुरस्कार राशि ज्ञात करना (Determination of the gross amount of reward from lotteries, races, etc.)
सकल पुरस्कार धनराशि, अर्थात gross income
=
शुद्ध पुरस्कार धनराशि, अर्थात net income ÷ [1-(30%+ शिक्षा चुंगी)]
¶ प्रत्याभूतियों पर ब्याज (इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज)
अगर प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज व्यवसाय या पेशा से लाभ या मुनाफा शीर्षक के अंतर्गत कर आरोपित नहीं किया गया है, तो इसे अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर आरोपित किया जाता है. नगद (cash) या बकाया (accrual) आधार पर इसकी गणना की जाती है. यह करदाता के खतौनी (accounting) नियमों पर निर्भर करता है.
• धारा 10(15) के अंतर्गत कुछ ब्याज करमुक्त होते हैं. जैसे...
नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बीयरर बॉन्ड 1991, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स (5 वर्ष), इत्यादि से प्राप्त ब्याज.
व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में 9% या 10% रिलीफ बॉन्ड्स से प्राप्त ब्याज.
सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के इशू विभाग के अधीनस्थ प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय,
गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के अंतर्गत जारी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पर ब्याज.
¶ शुद्ध ब्याज से सकल ब्याज की गणना करना (Computation of gross interest from net interest received)
Gross interest
=
Net interest ÷ (1- rate of TDS)
Note: TDS means tax deducted at source.
¶ कर मुक्ति और कटौती (exemption and dedication)
लोक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) इत्यादि पर प्राप्त ब्याज कर मुक्त होता है.
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज को करदाता के अन्य आयो के साथ जोड़कर ग्रॉस टोटल इनकम की गणना की जाती है. और धारा 80TTA के तहत अधिकतम ₹10,000 तक की कटौती ग्रोस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय से की जा सकती है. अर्थात बचत खाता से प्राप्त ब्याज अधिकतम 10 हजार रुपए तक करमुक्त कहा जा सकता है.
इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि आवर्ती जमा (recurring deposit) खाता और मियादी जमा (fixed/time deposit) खाता से प्राप्त ब्याज रुपी आय पूरी तरह से कर योग्य होता है.
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